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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए चलाई गई दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। जिसके अंतर्गत लाभार्थी को दुर्घटना के समय मृत्यु या अपंगत्व आने पर इस योजना का लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा 9 मई 2015 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से शुरू किया गया था।
यह योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से संबंधित सहायता प्रदान करती है।
18 वर्ष से 70 वर्ष तक के व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने के लिए योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उस व्यक्ति का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है।
शुरू में इस योजना के अंतर्गत खाता धारक को ₹12 प्रतिवर्ष देना पड़ता था, परंतु अब ₹20 प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता है। यहां राशि खाता .धारक के बैंक खाते से प्रतिवर्ष ऑटो डेबिट कर लिया जाता है।
दुर्घटना बीमा पॉलिसी का लाभ
यह योजना दुर्घटना बीमासंबंधित है दुर्घटना बीमा दो प्रकार के होते हैं।
1) आकस्मिक मृत्यु बीमा (accidental death insurance)
2) आकस्मिक विकलांगता बीमा (accidental disability insurance)
आकस्मिक मृत्यु बीमा (accidental death insurance) : अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी को ₹200000 की बीमा राशि सहायता के रूप में दी जाती है।
आकस्मिक विकलांगता बीमा (accidental disability insurance) : आकस्मिक विकलांगता दो प्रकार के होते हैं
1) स्थाई विकलांगता (parmanent disability)
2) आंशिक विकलांगता (partial disability)
स्थाई विकलांगता (parmanent disability) : अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट में स्थाई विकलांगता प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति को ₹200000 की बीमा राशि सहायता प्रदान की जाती है।
स्थाई बैंक लंका में शरीर के दो आंख, दो हाथ और दो पैर जैसे अंग शामिल है।
आंशिक विकलांगता (partial disability) : अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में आंशिक रूप से विकलांग होता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ₹100000 की बीमा राशि प्रदान की जाती है।
आशिक विकलांगता में एक आंख, एक हाथ और एक पैर जैसे अंग शामिल है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न
1 ) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है – यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक दुर्घटना पॉलिसी योजना है। जिससे लाभार्थी को दुर्घटना के समय लाभ मिल सके।
2 ) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई – 9 में 2015
3 ) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर कितने रुपए तक का बीमा प्राप्त होता है – ₹200000 का
4 ) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाके अंतर्गत कितने वर्षतक के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं – 18 से 70 वर्ष
5 ) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा कितने प्रकार के होते हैं – 1) आकस्मिक मृत्यु बीमा 2) आकस्मिक विकलांगता बीमा