किसान विकास पत्र योजना | KISAN VIKAS PATRA YOJNA (KVP)

किसान विकास पत्र योजना | KISAN VIKAS PATRA YOJNA (KVP)

किसान विकास पत्र योजना | KISAN VIKAS PATRA YOJNA (KVP)

किसान विकास पत्र योजना | KISAN VIKAS PATRA YOJNA (KVP)

किसान विकास पत्र की शुरुआत

किसान विकास पत्र योजना केंद्र सरकार की बचत योजनाओं में से एक है। और इस योजना को पहली बार 1988 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू किया गया था।

शुरुआती समय में यह योजना सफल रही लेकिन बाद में केंद्र सरकारने श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति ने अपनी सिफारिश में बताया कि किसान विकास पत्र (KVP) योजना का दुरुपयोग हो सकता है।

 इसलिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 में इस योजना को बंद कर दिया। परंतु 2014 में भाजपा सरकार ने इस योजना को फिर से शुरू कर दिया।

किसान विकास पत्र संबंधित जानकारी

किसान विकास पत्र खाताधारक को किसी भी प्रकार का आयकर लाभ नहीं देता।

निवेश राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती की अनुमति नहीं होगी, और निकासी पर प्राप्त ब्याज पूरी तरह से कर के योग्य है।

हालांकि परिपक्वता पर निकासी को स्रोत पर कर कटौती (TDS) से छूट दी गई है।

शुरू में इस योजना का उद्देश्य किसानों को लंबे समय के लिए बचत करने के लिए था। इसलिए इस योजना को यह नाम दिया गया।

अब यह योजना सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सरकार ने 2014 में ₹50000 से अधिक के निवेश राशि के लिए पैन कार्ड प्रमाण अनिवार्य कर दिया।

10 लख रुपए और उससे अधिक निवेश के लिए आय प्रमाण (वेतन पर्ची, बैंक विवरण, ITR दस्तावेज आदि) जमा करना होगा।

किसान विकास पत्र कौन खरीद सकता है

1 ) एक वयस्क व्यक्ति अपने नाम पर या किसी अवयस्क व्यक्ति के नाम पर

2 )  एक ट्रस्ट द्वारा

3 ) दो वयस्क व्यक्ति संयुक्त रूप से

खाता खोलने के लिए कम से कम और अधिक से अधिक राशि

1 ) किसान विकास पत्र योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि ₹1000 और उसके ऊपर ₹100 के गुणको में होनी चाहिए।

2 ) अधिकतम निवेश राशि के लिए कोई सीमा नहीं है।

3 ) मूल्य वर्ग : ₹1000, ₹5000, ₹10000 और ₹50000

ब्याज देय, दरे, और अवधि

1 जुलाई 2023 से सालाना ब्याज दर 7.5% सालाना चक्रवृद्धी होगी।

निवेश की गई धनराशि 115 महीने (9 वर्ष 7 महीने) में दोगुनी हो जाएगी।

परिपक्वता (maturity)

किसान विकास पत्र के अंतर्गत निवेश की गई राशि 2 वर्ष 6 महीने (30 महीने) में परिपक्व हो जाएगी।

किसान विकास पत्र राशि को परिपक्वता से पहले निकालने की अनुमति नहीं है।

निवेश की गई राशि को केवल धारक की मृत्यु हो जाने पर या गिरवी द्वारा जप्त किए जाने पर या अदालत के आदेश पर ही निकला जा सकता है।

आवेदन के लिए पात्रता

आवेदक वयस्क और भारतीय निवासी होना चाहिए।

आवेदक अपने नाम से या किसी नाबालिक की ओर से किसान विकास पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।

कोई भी ट्रस्ट किसान विकास पत्र में निवेश करने के लिए पत्र है।

हिंदू अविभाजित परिवार ( HUFS ) और NRI किसान विकास पत्र में निवेश करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

समय से पहले बंद करना

एकल खाता या संयुक्त में किसी भी एक व्यक्ति की या सभी खाता धारकों की मृत्यु हो जाने पर.

जमा की गई तारीख से 2 वर्ष 6 महीने (30 महीने) बाद

न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने पर


किसान विकास पत्र संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

1 ) किसान विकास पत्र योजना क्या है ?

उत्तर : किसान विकास पत्र (KVP) किसी भी व्यक्ति या ट्रस्ट द्वारा खरीदे गए प्रमाणपत्रों के रूप में भारत सरकार के महत्वपूर्ण बचत योजना है।

2 ) किसान विकास पत्र कौन खरीद सकता है ?

उत्तर : किसान विकास पत्र कोई भी वयस्क व्यक्ति या ट्रस्ट या दो व्यक्ति संयुक्त रूप सेखरीद सकते हैं।

3 ) किसान विकास पत्र योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए न्यूनतम निवेश राशि कितनी होनी चाहिए ?

उत्तर : किसान विकास पत्र योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि ₹1000 और उसके ऊपर ₹100 के गुणको में होनी चाहिए।

4 ) किसान विकास पत्र (KVP) योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि निवेश कर सकते हैं ?

उत्तर : किसान विकास पत्र योजना में अधिकतम निवेश राशि के लिए कोई सीमा नहीं है।


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