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Toggleभारत निर्वाचन आयोग | Election Commission of India
भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को भारत मे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधी चुनने के लिए किया गया था, और इसी दिन की वर्षगांठ स्वरूप हर साल वर्ष 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
निर्वाचन आयोग की रचना
25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन होने के बाद 15 अक्टूबर 1989 तक इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक निर्वाचन आयुक्त ऐसे कुल दो सदस्यीय निकाय था। परंतु 1989 को 61वां संविधान संशोधन करने के बाद मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई, जिस वजह से अधिकारियों पर कार्य का भार बढ़ने लगा इसलिए 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त सहित कुल तीन सदस्यीय निकाय था। 2 जनवरी 1990 से 30 जनवरी 1993 तक फिर से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक निर्वाचन आयुक्त वाला निकाय था। 1 अक्टूबर 1993 से फिर से बदल करके इसमें एक निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त के साथ यह तीन सदस्यीय निकय बनाया गया।
भारतीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है।
कार्यकाल
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु इनमें से जो भी पहले हो, और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु इनमें से जो भी पहले हो, का होता है।
पदावनती
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान महाभियोग का अवलंब किया जाता है।
अकार्यक्षमता और दुर्व्यवहार इन कारणों से आयुक्त को राष्ट्रपति के जरिए पद से हटाया जाता है।
वेतन और भत्ता
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के अनुसार चुनाव आयुक्त का वेतन और भत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। वर्तमान में भारतीय चुनाव आयुक्त का वेतन 25,00,00 रुपए मासिक है।
निर्वाचन आयोग के कार्य
मतदाताओं की यदि तैयार करना और मतदान पहचान पत्र वितरित करना।
चुनाव के समय आचार संहिता निश्चित करना।
राजकीय पक्ष को मान्यता देखकर, उन्हें राज्य और राष्ट्रीय पक्ष का दर्जा देना।
चुनाव की समय सूचि तैयार करना, और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना।
विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधिकार भारतीय निर्वाचन आयोग को होते हैं। जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महा नगरपालिका और तहसील और जिला परिषद के चुनाव संबंधित अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को होते हैं।
निर्वाचन आयोग संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष (61 वां संविधान संशोधन 1989)
अनुच्छेद 326 के अनुसार राइट टू वोट (Right to Vote)
चुनाव के लिए ₹15000 जमानत धनराशि।
1999 में पोस्टल बैलट पेपर की शुरुआत की गई।
25 जनवरी 2011 से मतदान दिवस की शुरुआत।
चुनाव आयुक्त यह पद केंद्रीय राज्य मंत्री के दर्जे का होता है।
निर्वाचन आयोग संबंधित विशेषताए
| मुख्य चुनाव आयुक्त | श्री राजीव कुमार |
| चुनाव आयुक्त | श्री अरुण गोयल, अजय भादू |
| अनुच्छेद | 324 |
| गठन | 25 जनवरी 1950 |
| टोल फ्री नंबर | 1950 |
| कार्यकाल | 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु |
| वेतन | 250000 रुपए मासिक |
| मतदान दिवस | 25 जनवरी |
| पदावनति | महाभियोग |
निर्वाचन आयोग संबंधित महत्वपूर्ण
1 ) भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया ?
उत्तर : भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में किया गया।
2 ) भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है ?
उत्तर : अनुच्छेद 324
3 ) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ?
उत्तर : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है।
4 ) राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है ?
उत्तर : 25 जनवरी
5 ) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है ?
उत्तर : मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु इनमें से जो भी पहले हो, का होता है।
6 ) वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है ?
उत्तर : वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त का वेतन 250000 रुपए है।
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