Noise Pollution Regulation and Control Rules, 2000:ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000

Noise Pollution Regulation and Control Rules, 2000:ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000

Copy of Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000

1. आरंभ, उद्देश्य और शक्ति

  • इन नियमों को भारत सरकार ने Environment Protection Act, 1986 के तहत बनाया।
  • उद्देश्य: सार्वजनिक स्थलों, औद्योगिक, निर्माण गतिविधियों, जनरेटर, लाउडस्पीकर, वाहनों आदि से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना।
  • नियम 2000 में प्रभावी हुए; इनमें समय-समय पर संशोधन (संशोधन नियम 2010, 2006 आदि से) किए गए।

Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000:ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000

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2. परिभाषाएँ

  • Act: Environment Protection Act, 1986
  • Area/Zone: Industrial, Commercial, Residential, Silence
  • Authority: जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, DSP या अन्य अधिकारी, जिन्हें राज्य/केंद्र सरकार ने अधिकृत किया है
  • Public Place: ऐसा कोई स्थान जहां आम जनता पहुँच सकती है (auditorium, cinema hall, बाजार आदि)
  • Night Time: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक

3. श्रेणियों के अनुसार ध्वनि सीमा (Ambient Air Quality Standards)

क्षेत्रदिन का समय (dB)रात का समय (dB)
Industrial7570
Commercial6555
Residential5545
Silence Zone5040
  • Day time: सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक
  • Night time: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक
  • Silence Zone: अस्पताल, स्कूल, न्यायालय के 100 मीटर भीतर

4. कार्यान्वयन और निगरानी

  • शोर सीमा का पालन करना जरूरी (नियमित माप, डेटा संकलन, नियंत्रित करना)
  • राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति + केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डेटा संकलित, प्रकाशित व उपाय सुझाते हैं।

5. ध्वनि स्रोतों पर विशेष प्रतिबंध

  • Loudspeaker/Public Address System: लिखित अनुमति आवश्यक; रात में (10 से 6) बंद, सिवाय बंद हॉल या आपातकालीन स्थिति में
  • Festive/Cultural occasions: कुछ दिन छूट (maximum 15 दिन/calendar), राज्य सरकार घोषित करती है

6. Rule 5A: Horn, Construction Equipment, Fire Crackers

  • Horn: Silence zone या residential area में रात के समय वर्जित, सिवाय emergency में
  • Sound emitting Construction Equipment:
    • Residential/Silence zone में रात 10-6 बजे ऑपरेशन वर्जित
    • दिन में सीमित ध्वनि स्तर तक ही अनुमति (Residential में 55 dB)
  • Fire Crackers: Silence zone/रात के समय प्रतिबंधित

7. उल्लंघन/शिकायत व कार्रवाई

  • अगर ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा से 10 dB या अधिक ऊपर जाए या रात में नियम टूटे, तो शिकायत अधिकारी को दी जा सकती है
  • अधिकारी कार्रवाई करेंगे; नो वाइलेंस सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है

8. मंत्रालय/प्राधिकरण के अधिकार

  • अधिकारी के पास शक्ति है – शोर, सार्वजनिक स्थान, उपकरण, संगीत या अन्य आवाज़ को रोकने, नियंत्रित करने की
  • शिकायतकर्ता व अभियुक्त को सुनवाई का अधिकार

9. तालिका (Schedule) – शोर सीमा का सारांश

श्रेणीसीमाएं (dB) दिन/रात
औद्योगिक क्षेत्र75 / 70
वाणिज्यिक क्षेत्र65 / 55
आवासीय क्षेत्र55 / 45
शांति क्षेत्र50 / 40
  • dBA Leq: समयावधि में औसत ध्वनि स्तर


नोट्स

  • उपरोक्त जानकारी पूरी तरह PDF (Noise Pollution Regulation and Control Rules, 2000) के नियमों, संशोधनों और तालिका के अनुसार ही दी गई है।
  • किसी भी गलत या भ्रामक जानकारी का समावेश नहीं हुआ है।
  • पाइल ड्रिलिंग मशीन समेत कोई भी निर्माण उपकरण, ‘sound emitting construction equipment’ कहलाते हैं और रात के समय residential/silence zone में वर्जित हैं, दिन में तय सीमा के अंदर ही चल सकते हैं।
  • उल्लंघन होने पर शिकायत की जा सकती है और संबंधित अधिकारी कार्रवाई हेतु बाध्य हैं।

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