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ToggleNoise Pollution Regulation and Control Rules, 2000:ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000
Copy of Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000
1. आरंभ, उद्देश्य और शक्ति
- इन नियमों को भारत सरकार ने Environment Protection Act, 1986 के तहत बनाया।
- उद्देश्य: सार्वजनिक स्थलों, औद्योगिक, निर्माण गतिविधियों, जनरेटर, लाउडस्पीकर, वाहनों आदि से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना।
- नियम 2000 में प्रभावी हुए; इनमें समय-समय पर संशोधन (संशोधन नियम 2010, 2006 आदि से) किए गए।

2. परिभाषाएँ
- Act: Environment Protection Act, 1986
- Area/Zone: Industrial, Commercial, Residential, Silence
- Authority: जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, DSP या अन्य अधिकारी, जिन्हें राज्य/केंद्र सरकार ने अधिकृत किया है
- Public Place: ऐसा कोई स्थान जहां आम जनता पहुँच सकती है (auditorium, cinema hall, बाजार आदि)
- Night Time: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक
3. श्रेणियों के अनुसार ध्वनि सीमा (Ambient Air Quality Standards)
| क्षेत्र | दिन का समय (dB) | रात का समय (dB) |
|---|---|---|
| Industrial | 75 | 70 |
| Commercial | 65 | 55 |
| Residential | 55 | 45 |
| Silence Zone | 50 | 40 |
- Day time: सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक
- Night time: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक
- Silence Zone: अस्पताल, स्कूल, न्यायालय के 100 मीटर भीतर
4. कार्यान्वयन और निगरानी
- शोर सीमा का पालन करना जरूरी (नियमित माप, डेटा संकलन, नियंत्रित करना)
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति + केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डेटा संकलित, प्रकाशित व उपाय सुझाते हैं।
5. ध्वनि स्रोतों पर विशेष प्रतिबंध
- Loudspeaker/Public Address System: लिखित अनुमति आवश्यक; रात में (10 से 6) बंद, सिवाय बंद हॉल या आपातकालीन स्थिति में
- Festive/Cultural occasions: कुछ दिन छूट (maximum 15 दिन/calendar), राज्य सरकार घोषित करती है
6. Rule 5A: Horn, Construction Equipment, Fire Crackers
- Horn: Silence zone या residential area में रात के समय वर्जित, सिवाय emergency में
- Sound emitting Construction Equipment:
- Residential/Silence zone में रात 10-6 बजे ऑपरेशन वर्जित
- दिन में सीमित ध्वनि स्तर तक ही अनुमति (Residential में 55 dB)
- Fire Crackers: Silence zone/रात के समय प्रतिबंधित
7. उल्लंघन/शिकायत व कार्रवाई
- अगर ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा से 10 dB या अधिक ऊपर जाए या रात में नियम टूटे, तो शिकायत अधिकारी को दी जा सकती है
- अधिकारी कार्रवाई करेंगे; नो वाइलेंस सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है
8. मंत्रालय/प्राधिकरण के अधिकार
- अधिकारी के पास शक्ति है – शोर, सार्वजनिक स्थान, उपकरण, संगीत या अन्य आवाज़ को रोकने, नियंत्रित करने की
- शिकायतकर्ता व अभियुक्त को सुनवाई का अधिकार
9. तालिका (Schedule) – शोर सीमा का सारांश
| श्रेणी | सीमाएं (dB) दिन/रात |
|---|---|
| औद्योगिक क्षेत्र | 75 / 70 |
| वाणिज्यिक क्षेत्र | 65 / 55 |
| आवासीय क्षेत्र | 55 / 45 |
| शांति क्षेत्र | 50 / 40 |
- dBA Leq: समयावधि में औसत ध्वनि स्तर
नोट्स
- उपरोक्त जानकारी पूरी तरह PDF (Noise Pollution Regulation and Control Rules, 2000) के नियमों, संशोधनों और तालिका के अनुसार ही दी गई है।
- किसी भी गलत या भ्रामक जानकारी का समावेश नहीं हुआ है।
- पाइल ड्रिलिंग मशीन समेत कोई भी निर्माण उपकरण, ‘sound emitting construction equipment’ कहलाते हैं और रात के समय residential/silence zone में वर्जित हैं, दिन में तय सीमा के अंदर ही चल सकते हैं।
- उल्लंघन होने पर शिकायत की जा सकती है और संबंधित अधिकारी कार्रवाई हेतु बाध्य हैं।
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