लोकसभा संपूर्ण जानकारी | LOK SABHA ALL INFORMATION

लोकसभा संपूर्ण जानकारी | LOK SABHA ALL INFORMATION

भारत की संसद संवैधानिक तथा द्विसदनीय है। लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के दो सदन है, जिसमें राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा जिसे हाउस आफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है वह निचला सदन है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष और वयश्क बहुमतों से जनता द्वारा जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं।

लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले पक्ष के उम्मीदवार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है।

लोकसभा संपूर्ण जानकारी | LOK SABHA ALL INFORMATION

भारत स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए और भारत को अपनी पहली लोकसभा मिली। इन चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत हासिल हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया साथ ही गणेश वासुदेव मावळनकर को लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में लोकसभा के रचना संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य निर्वाचित किया जा सकते हैं, जिनमें से 530 सदस्य संघ राज्य के प्रतिनिधि होंते है। और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के और 2 सदस्य एंग्लो-इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किये जाते हैं।

वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित है जिनमें अनुसूचित जाति के 84 सिट और अनुसूचित जनजाति के 47 सिट इस तरह कुल 131 सीट प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है।

भारत सरकार के 104 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा वर्ष 2020 में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय की दो अतिरिक्त सिटे समाप्त कर दी गई।

लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भारत के आम चुनाव के माध्यम से गुप्त और वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसे देश के 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है।

जब किसी निर्वाचित सदस्य का पद किसी कारण वश रिक्त या अवैध घोषित किया जाता है, तब उस पद को उपचुनाव द्वारा भरा जाता है।

1952 से लेकर 2019 तक लोकसभा के कुल 17 बार आम चुनाव हुए हैं, और मई 2024 के चुनाव में देश को 18वीं लोकसभा मिलेगी।

यदि लोकसभा को समय से पहले विसर्जित नहीं किया जाए तो इसका कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के पश्चात लोकसभा खुद ही विसर्जित हो जाती है। आपातकाल की घोषणा के समय संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है। आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर) के रूप में चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष पद ग्रहण करने के तिथि से नई लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने तक पद पर रहते हैं।

दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने पर स्पीकर ही उस सभा के अध्यक्ष होते है।

जब कभी नई लोकसभा चुनी जाती है तब संसद सदस्यों को शपथ दिलाने और नए स्पीकर के चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष (स्पीकर) की नियुक्ति की जाती है।

लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक को लोकसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है तो उसका लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद भी समाप्त हो जाता है।

प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में पदभार संभालते हैं।

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं

किसी भी विधेयक को विधान बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जाता है। और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक विधान में परिवर्तित होता है।

लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता हैं।

सबसे पहले लोकसभा में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है।

लोकसभा के सदस्य मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री को उनके कार्य संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना मंत्रियों को बंधन कारक होता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वह लोकसभा का सदस्य हो सकता है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए साथ ही संसद द्वारा निर्धारित की गई सभी अट पूरी करनी चाहिए।

भारत निर्वाचन आयोग | ELECTION COMMISSION OF INDIA

वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों को ₹100000 प्रति माह वेतन तथा ₹70000 प्रति माह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और ₹60000 प्रति माह कार्यालयीन भत्ता मिलता है। संसद समिति के प्रत्येक बैठक तथा कार्यों में भाग लेने के लिए ₹2000 प्रतिदिन भत्ता मिलता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके अंतर्गत नियुक्त किसी भी व्यक्ति केसमक्ष संविधान की तीसरी सूची के अंतर्गत शपथ लेनी पड़ती है।

कोई भी निर्वाचित सदस्य अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं सूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में शपथ अथवा प्रतिज्ञा ग्रहण कर सकता है।

1 ) संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा की रचना को दर्शाया गया है ?

उत्तर : अनुच्छेद 79

2 ) लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं ?

उत्तर : 552

3 ) भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है ?

उत्तर : लोकसभा

4 ) लोकसभा के पहले अध्यक्ष (स्पीकर) के रूप में किसे चुना गया था ?

उत्तर : श्री गणेश वासुदेव मावळनकर को लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

5 ) लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सिट कितनी है ?

उत्तर : लोकसभा में अनुसूचित जाति के 84 सिट और अनुसूचित जनजाति के 47 सिट इस तरह कुल 131 सीट प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है।

6 ) संविधान के किस संशोधन के तहत राष्ट्रपती द्वारा लोकसभा मे एंग्लो-इंडियन समुदाय की 2 सिटे समाप्त कर दी गई है ?

उत्तर : 104 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा वर्ष 2020 में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय की दो अतिरिक्त सिटे समाप्त कर दी गई।

7 ) लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ?

उत्तर : 5 वर्ष

8 ) सदन के नेता के रूप में किसे चुना जाता है ?

उत्तर : प्रधानमंत्री (वर्तमान में नरेंद्र मोदी है)

9 ) लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए ?

उत्तर : 25 वर्ष

10 ) 1 वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं ?

उत्तर : तीन सत्र होते हैं ( बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र )


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