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ToggleVoter ID Linking with Aadhaar | भारत निर्वाचन आयोग: मतदाता पहचान पत्र (EPIC) को आधार से जोड़ने की दिशा में गृह मंत्रालय की अहम बैठक
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा करना था ताकि यह प्रक्रिया संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप हो।

संवैधानिक और विधिक बैठक में लिया गया फैसला
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, केवल भारत के नागरिकों को ही मतदान का अधिकार प्राप्त है। दूसरी ओर, आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करता है, लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसलिए, ईपीआईसी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को इस संवैधानिक प्रावधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के तहत संचालित किया जाएगा। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 177/2023 में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
तकनीकी और प्रशासनिक समन्वय
इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में आयोजित की गई। बैठक में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इनमें केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के सीईओ और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ईपीआईसी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए ईसीआई और यूआईडीएआई के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच शीघ्र ही परामर्श बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में तकनीकी पहलुओं, डेटा सुरक्षा, नागरिकता सत्यापन और निजता संबंधी चिंताओं पर विस्तार से चर्चा होगी।
भविष्य की कार्ययोजना
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईपीआईसी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी और इसे संवैधानिक एवं कानूनी दायरे में रहकर लागू किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी और शुद्ध बनाना है, जिससे फर्जी मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित हो सके।
आगामी तकनीकी परामर्श बैठकों के बाद इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। आयोग ने सभी नागरिकों को आश्वस्त किया है कि इस प्रक्रिया में उनकी गोपनीयता और कानूनी अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न 1: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा हाल ही में आयोजित बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?
उत्तर: इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया की समीक्षा करना था ताकि इसे भारतीय संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप लागू किया जा सके।
प्रश्न 2: ईपीआईसी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को किस संवैधानिक प्रावधान के तहत संचालित किया जाएगा?
उत्तर: यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाएगी।
प्रश्न 3: आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) के बीच मुख्य अंतर क्या है?
उत्तर: आधार कार्ड केवल किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करता है, जबकि मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) भारतीय नागरिकों को मतदान करने के अधिकार को प्रमाणित करता है।
प्रश्न 4: क्या ईपीआईसी को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा?
उत्तर: नहीं, ईपीआईसी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी और नागरिकों की गोपनीयता तथा संवैधानिक अधिकारों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
प्रश्न 5: इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे?
उत्तर: ईसीआई और यूआईडीएआई के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच शीघ्र ही परामर्श बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें तकनीकी पहलुओं, डेटा सुरक्षा, नागरिकता सत्यापन और गोपनीयता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद, एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
प्रश्न 6: ईपीआईसी को आधार से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और शुद्ध बनाना है, जिससे फर्जी मतदाताओं की पहचान की जा सके और चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जा सके।
प्रश्न 7: सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय के तहत यह प्रक्रिया संचालित की जाएगी?
उत्तर: यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 177/2023 में दिए गए निर्णय के अनुरूप होगी।
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