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Toggleनागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 | Citizenship (Amendment) Act, 2019
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 लागू कर दिया है। CAA को 9 दिसंबर 2019 में लोकसभा में पारित किया गया, 11 दिसंबर 2019 में CAA को राज्यसभा में पारित किया गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने पर CAA को कानून में परिवर्तित कर दिया गया और विधेयक को कानून में परिवर्तित होने के 51 महीने बाद 11 मार्च 2024 को पूरे देश भर में लागू कर दिया गया।

किसे दी जाएगी भारत की नागरिकता
भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, फ़ारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए वर्ष 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधित करके नया कानून बनाया गया।
यह कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देशों द्वाराअल्पसंख्यकों पर धार्मिक प्रताड़ना से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं, उन लोगों को नागरिकता प्रदान करने का दावा करता है।
इस कानून के तहत भारत की नागरिकता उन लोगों को दी जाएगी जो पिछले 1 वर्ष और पिछले 14 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में भारत में रहे हो।
साधारणतः भारत की नागरिकता पाने के लिए कम से कम 11 वर्षो तक देश में रहना जरूरी है परंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम समुदायों को 6 वर्ष रहने पर ही नागरिकता दी जाएगी, बाकी अन्य देशों के किसी भी समुदाय के लोगों को भारत में 11 वर्ष रहने पर ही भारत की नागरिकता मिल सकती है।
भारत के नागरिकता अधिनियम के अनुसार अवैध अप्रवासी कौन है ?
नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो नकली या जाली पासपोर्ट या अन्य जाली दस्तावेज के साथ या बिना दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो वीजा परमिट से अधिक समय तक रह रहे हो उन प्रवासियों को अवैध अप्रवासी कहा जाता है।
नए संशोधित कानून के तहत जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए हैं या आगे दाखिल होंगे, उन लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती है और उन लोगों को उनके देश वापस भेजने का या उन्हें हिरासत में लेने का प्रावधान इस कानून में किया गया है।
केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट
गृह मंत्रालय की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार 7 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक कुल 1,414 विदेशी नागरिकों ने भारत की नागरिकता अपनाईं है।
भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कहां और कैसे करें ?
भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी भी विदेशी नागरिकों को गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.indiancitizenshiponline.nic.in पर जाकर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और 6 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदक को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर, मजिस्ट्रेट या उपायुक्त के कार्यालय में जाकर जमा करना होगा। अगर आवेदक भारत के बाहर रह रहा हैं, तो आवेदन फार्म का प्रिंटआउट भारत के महावाणिज्य दूत को जमा करना होगा।
CAA संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न
1 ) नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत में कब लागू किया गया ?
उत्तर : नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, 11 मार्च 2024 को पूरे देश भर में लागू कर दिया गया।
2 ) नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस अधिनियम में संशोधन करके लाया गया ?
उत्तर : वर्ष 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधित करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बनाया गया।
3 ) नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन देशों के नागरिकों को 6 वर्ष रहने पर ही नागरिकता दी जाएगी ?
उत्तर : नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम समुदायों को 6 वर्ष रहने पर ही नागरिकता दी जाएगी।
4 ) नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के किन समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी ?
उत्तर : नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, फ़ारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी।
5 ) नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए ?
उत्तर : 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर हस्ताक्षर किए।
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